अब एप बताएगा जीएसटी वसूलने वाली कंपनी की असलियत

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नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ग्राहकों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए गुरुवार को वेरीफाई एप लांच किया। इस एप के जरिये ग्राहक जान सकेंगे कि उनसे किसी सामान पर जीएसटी वसूलने वाली कंपनी को इसका अधिकार मिला है या नहीं। यानी कि वह जीएसटीएन के तहत पंजीकृत है या नहीं।

यह जीएसटी लेने वाले व्यक्ति या कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देगी। सीबीआईसी ने कहा कि जब भी आप कुछ खरीदते हैं, खाते-पीते हैं तो बिल में चेक करिये कि क्या उस पर जीएसटी लिया गया है। अगर उस पर जीएसटी लिया गया है तो यह पता लगाना जरूरी है कि वह पंजीकृत कंपनी या कारोबारी है कि नहीं। अगर आपसे कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है तो इसका पता वेरीफाई एप के जरिये पता लगाया जा सके।

सीबीआईसी ने यह भी निर्देश दिया कि एकमुश्त योजना के तहत आने वाले करदाता को अपने ग्राहकों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। जीएसटी हैदराबाद के ज्वाइंट कमिश्नर बी रघु किरन ने यह एप डेवलप किया है, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में किया जा सकेगा।