अनीति व अन्यायपूर्ण सरकारी निर्णय से ब्राह्मण व राजपूत समाज मे रोष

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स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञापन सौंपा

कोटा। Land allotment: राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन पर राजपूत व पारीक समाज द्वारा सजगता दिखाते हुए भूमि आवंटन की धनराशि समय पर जमा करवा दी गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार डीएलसीदर का 30% से 10% बदलकर में बदले के निर्णय का समाजों ने स्वागत किया। परन्तु जिन समाजों ने भूखण्ड की राशि जमा करवा दी उन्हें सहायता प्राप्त नहीं होगी। अपितु सरकार डिफाल्टर समाज को ही सहायता देगी।

सरकार के अनीति व अन्यायपूर्ण निर्णय से राजपूत व ब्राह्मण समाज में रोष है। बुधवार को स्वायत शासन मंत्री को पारीक समाज की अध्यक्षता मे ज्ञापन सौंपा गया। पारीक समाज के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार द्वारा 17 समाजों को जुलाई 2023 में डीएलसी दर के 30% पर भूखंड आवंटन किया था। इस संदर्भ में नगरीय विकास विभाग द्वारा 25 जुलाई के आदेश में आवंटन पत्र में एक माह में निर्धारित राशि जमा करने के लिए आदेशित किया था।

लगभग आठ समाजों द्वारा 30% राशि एकत्र कर यूआईटी में निर्धारित समय पर जमा कर दी गई। समाजों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भूखण्ड आवंटन के तुरंत बाद नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल को धन्यवाद ज्ञापित कर अनुरोध किया गया कि राशि जमा करने की समय सीमा एक माह से दो माह कर दी जावे तथा समाजों की दयनीय स्थिति को देखते हुए 30% दर से कम करने का अनुरोध किया गया।

मंत्री महोदय द्वारा यह कहकर कि मंत्रिमंडल का निर्णय है, आप तुरंत राशि जमा कराएं, नहीं तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। समाजों द्वारा मंत्री महोदय के आदेश अनुसार निर्धारित समय में मुश्किल से राशि एकत्र कर, उधार लेकर जमा करवा दी गई। 20.9.2023 को मंत्रिमंडलीय बैठक में एंपावर्ड कमेटी द्वारा लिए निर्णयानुसार समाजों को डीएलसी दर का 30% से 10% बदलकर सभी नए एवम् पूर्व में इस कार्यकाल में आवंटित भूखंडो को राहत प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

जिन समाजों द्वारा राशि जमा नहीं की गई उन पर भी यह आदेश लागू होगा। लेकिन मंत्रिमंडलीय एंपावर्ड कमेटी के निर्णय को दरकिनार कर नगरीय विकास विभाग द्वारा उनके आदेश क्रमांक पर 2 (68) कोटा दिनांक 30-9- 2023 को आदेश जारी कर यह निर्देश दिए गए की जिन समाजों ने राशि जमा नहीं की गई उन्ही पर यह 10% का नियम लागू होगा और जिन्होंने समयपूर्व 30% राशि जमा की गई उन पर यह नियम लागू नही होगा।

इस दोहरे मापदंड के संदर्भ में ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के प्रतिनिधियों द्वारा आज शांति धारीवाल नगरीय विकास मंत्री को उनके आवास पर ज्ञापन देकर मंत्रिमंडलीय एंपावर्ड कमेटी के निर्णय अनुसार सभी समाजों को 10% दर पर राशि जमा करवाने एवं जिन समाजों द्वारा मंत्री महोदय के कहने पर 30% राशि जमा करवाई गई थी, उनको 20% राशि यूआईटी द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

लेकिन मंत्री धारीवाल ने राहत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस कृत्य से ब्राह्मण व राजपूत समाज एवं जिनकी राशि जमा हो गई, उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। इस राज्य सरकार के दोहरे मापदंड को देखते हुए ब्राह्मण व राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया, यदि मंत्री महोदय ने 30.9.2023 के आदेश को संशोधित कर उसमें सभी समाजों के लिए 10% राशि का निर्धारण नहीं किया गया तो शीघ्र ही सभी ऐसे पीड़ित समाजों द्वारा आंदोलन किया जाएगा।