20 लाख तक टर्नओवर वाले भी GST दायरे में हों 

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ज्ञान संगम में पीएम नरेंद्र मोदी ने दी हिदायत, अभी सालाना 20 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है।  

नई दिल्ली| प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सालाना 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही है।

शुक्रवार को दूसरे ‘राजस्व ज्ञान संगम’ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, ‘सभी ट्रेडर्स को जीएसटी का पूरा लाभ मिले, इसके लिए हमें छोटे कारोबारियों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें भी जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है।’

दो दिवसीय ‘संगम’ में सीबीडीटी और सीबीईसी के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। दो माह में 17 लाख नए ट्रेडर जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी सालाना 20 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। उन्हें जीएसटी नहीं चुकाना पड़ता। हालांकि दूसरे राज्यों में सप्लाई करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

मोदी की राजस्व अधिकारियों को सलाह

  • टैक्स अधिकारी ‘वर्क कल्चर’ बदलें, 2022 तक व्यवस्था दुरुस्त करने का लक्ष्य तय करें।
  • डाटा एनालिटिक्स टूल का इस्तेमाल करके टैक्स अफसर अघोषित आय का पता लगाएं।
  • टैक्स अफसरों-करदाताओं का आमना-सामना कम हो। ई-असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाए।
  • लोगों का डर खत्म करने के लिए टैक्स अफसर करदाताओं के साथ दोस्ताना रवैया अपनाएं।