21 जुलाई तक चुनना होगा जीएसटी कंपोजीशन स्कीम

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जिनका सालाना कारोबार 75 लाख रुपए है, उन्हें हर हाल में 21 जुलाई तक कंपोजीशन स्कीम चुनना है

नई दिल्ली । छोटे व्यापारी जिनका सालाना कारोबार 75 लाख रुपए का है उन्हें हर हाल में 21 जुलाई तक वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत कंपोजीशन स्कीम का चयन करना होगा। यह जानकारी आज जीएसटी नेटवर्क ने दी है।

जीएसटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “कंपोजीशन स्कीम को अपनाने के लिए करदाताओं को जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in में अपने खाते पर लॉग इन करना होगा और सर्विस मैन्यु के अंतर्गत ‘एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजीशन स्कीम’ ऑप्शन को क्लिक करना होगा।”

जीएसटीएन चेयरमैन नवीन कुमार ने बताया, “कोई भी व्यक्ति जिसे प्रोविजनल आधार पर रजिस्ट्रेशन दिया गया है और उसका टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं है, साथ ही जो कंपोजीशन लेवी के चयन की इच्छा रखते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सूचना फाइल करने की आवश्यकता है।

साथ ही इसे 21 जुलाई, 2017 को या इससे पहले जीएसटी पोर्टल पर ईवीसी के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाना चाहिए।”कंपोजीशन स्कीम के तहत, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और रेस्तरां नई कर व्यवस्था में क्रमश: एक फीसद, दो फीसद और पांच फीसद टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

जो भी बिजनेस कंपोजीशन स्कीम का चयन करेंगे उनपर अनुपालन का बोझ कम दिखलाई देगा क्योकि उन्हें तिमाही में सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना होगा, जबकि अन्य बिजनेस से जुड़े लोगों को हर महीने एक रिटर्न दाखिल करना होगा।