महिलाओं को पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं : मोदी

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मुंबई। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शादी या तलाक के बाद महिलाओं को पासपोर्ट पर अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं है। वह अपने जन्म के बाद दिए नाम को जारी रख सकती हैं। साथ में वह अपने पिता या माता का नाम दे सकती हैं।

उद्योग जगत में आइएमसी की महिला विंग को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के हित में कई फैसलों और कदमों का ब्योरा दिया।उन्होंने बताया कि महिला उद्यमियों को तीन खरब मुद्रा लोन में से 70 फीसद मंजूर किया जा चुका है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत बने मकानों की रजिस्ट्री उस घर की महिला के नाम पर की जाए। चूंकि उनके नाम पर कम ही घरों की रजिस्ट्री कराई जाती है।प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अब तक दो करोड़ महिलाओं को चूल्हों के दुष्प्रभाव से भी बचाने में कामयाब रही है। उन्हें उज्ज्वला स्कीम के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर चूल्हे की आंच से मुक्ति दिलाई गई है।