MPVs पर भी लगेगा 22% सेस, जीएसटी काउंसिल का फैसला

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नई दिल्ली। जीएसटी (Goods and Services Tax) काउंसिल की 50वीं बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले किए गए हैं। इस बैठक में SUV की तरह MUV पर 22% सेस लगाने का फैसला किया गया है। वहीं, सेडान कारों को 22% सेस के दायरे से बाहर रखा गया है।

इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपकी किआ कैरेंस, मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा और XL6 जैसी एमपीवी और महंगी हो सकती हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

कितना लगेगा जीएसटी और सेस
50वीं वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसलिंग ने मंगलवार 11 जुलाई को स्पष्ट किया है कि सभी मल्टी-यूटिलिटी वाहन (MUV), चाहे वह स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (SUV) हों या क्रॉसओवर यूटिलिटी वाहन (XUV) हों, उन्हें टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि 28 प्रतिशत जीएसटी के ऊपर 22 प्रतिशत सेस भी लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में 4 मीटर से ज्यादा लंबी कारों अब ज्यादा महंगी हो जाएंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताई परिभाषा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में सेस लगाने के लिए एसयूवी की डिफिनेशन में चार पैरामीटर शामिल हैं। इसे लोकप्रिय रूप से एसयूवी के रूप में जाना जाना चाहिए। इसमें 4 मीटर या उससे अधिक की लंबाई और 1,500cc और उससे ज्यादा इंजन क्षमता होनी चाहिए और मिनिमम 170mm का अनलेडेड ग्राउंड क्लीयरेंस होना चाहिए।

जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू होंगे ये बदलाव
बता दें कि फिटमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी कि सभी यूटिलिटी वाहन, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, उन पर 22 प्रतिशत सेस लगाया जाए। हालांकि, इसके लिए गाड़ी में तीन मापदंड- 4 मीटर से अधिक लंबाई, 1500cc से अधिक इंजन क्षमता और 170mm से अधिक ग्राउंड क्लीयरेंस होना जरूरी है। बता दें कि ये बदलाव जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू होंगे।