GST रिटर्न फाइल नहीं किया तो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे कारोबारी

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नई दिल्ली।अब जीएसटी (GST) रिटर्न फाइल नहीं करने वाले कारोबारी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। जीएसटी काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुनाफाखोरी की धनराशि 30 दिन तक जमा नहीं करने वाली कंपनियों पर 20 फीसदी पेनल्टी लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। गौरतलब है कि यह जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स रेट में कमी का मामला कमेटी को भेजा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में कमी की भी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने इस मामले को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया है। यह कमेटी ही ईवी पर जीएसटी में कमी पर फैसला करेगी।