20 कैरेट गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्क स्वीकृति से सर्राफा व्यापारियों में राहत

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वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ 20 कैरेट गोल्ड ज्वैलरी पर हॉलमार्क को लेकर चर्चा करते सुरेंद्र गोयल विचित्र।

कोटा। स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग मामले में ढ़ाई महीने की छूट देने और 20 कैरेट पर भी हॉलमार्क स्वीकृति प्रदान करने की हामी भरने से हाड़ौती क्षेत्र के सर्राफा व्यापारियों ने राहत लेते हुए सरकार को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है।

श्री सर्राफा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेन्द्र गोयल विचित्र ने बताया कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार रात को घोषणा की है कि 1 सितम्बर तक पुराने स्टॉक पर हॉलमार्क लगाने को लेकर किसी भी व्यापारी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई माल भी जब्त नहीं होगा। जिससे व्यापारियों के पास रखे हुए पुराने स्टॉक को हॉलमार्क में एक्सचेंज करने में आसानी होगी।

विदित रहे पूरे देश में 16 जून से सोने की ज्वैलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है लेकिन ज्वैलर्स को नियम के अनुपालन को लेकर कुछ और मोहलत चाहिए थी। जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

बूंदी बांरा और झालावाड़ जिले में यह नियम लागू नहीं
विचित्र ने बताया कि गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के पहले चरण में कल से देश के 256 जिलों में, जहां पर पहले से ही हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, वहां अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू कर दी गई है।इसमें राजस्थान के केवल 18 जिले हैं जिसमें कोटा जिला भी शामिल है। अभी बूंदी बांरा और झालावाड़ जिले में यह नियम लागू नहीं होंगे।

केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा
नियमों में शिथिलता करते हुए अब सभी ज्वैलरी व्यापारियों को केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जिसका कोई नवीनीकरण नहीं कराना होगा। इसमें भी 40 लाख रुपए से कम सालाना टर्नओवर वालों को लाइसेंस की अनिवार्यता हटा दी गई है। कुंदन एवं पोल्की की ज्वेलरी और ज्वैलरी वाली घड़ियों को हॉलमार्क के दायरे से बाहर रखा गया है।

20 कैरेट पर हॉलमॉर्का में लोकसभा अध्यक्ष का सहयोग
विचित्र ने बताया कि उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में 20, 23 और 24 कैरेट शुद्धता वाले जेवरों का प्रचलन रहा है। जिस पर अभी तक सरकार ने हॉलमार्क स्वीकृति नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हम पिछले चार साल से प्रयासरत थे। हमने लगातार सरकार को अवगत कराया था कि इन जेवरों पर हॉलमार्क स्वीकृति देने के बिना सरकार का शुद्धता अभियान सफल नहीं हो सकता है। इस बारे में हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी निवेदन किया था। बिरला ने संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों से वार्ता करके हमें सहयोग दिया था।

अधिसूचना जल्द ही जारी होगी
विचित्र ने बताया कि मंगलवार की रात को जारी सरकारी प्रेस नोट में इन तीनों केटेगरी में भी हॉलमार्क स्वीकृति देने की बात को उल्लेखित किया है। जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी होगी। विचित्र ने कहा कि हम संस्था स्तर पर जिले के सभी सर्राफा स्वर्णकार व्यापारियों को हॉलमार्क लाइसेंस लेने और ज्वैलरी की जानकारी दे रहे हैं जिससे सभी व्यवसाई तय अवधि में अपनी दुकानों पर केवल हॉलमार्किंग ज्वैलरी ही विक्रय करें और ग्राहकों को भी गारंटीशुदा माल उपलब्ध हो सकेगा।