नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 44वीं बैठक खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दे रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5% GST को जारी रखने का फैसला किया गया है। GST दरों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी।
एंबुलेंस पर अब 12% GST
GST काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर GST की दर को घटाकर 12% करने का फैसला किया है। अभी तक एंबुलेंस पर 28% की दर से GST वसूला जा रहा है। ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5% GST लगता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर GST ना लेने का फैसला किया है।
इन पर भी टैक्स घटाया
- ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया।
- हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।
- वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया।
- रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया।
- मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%।
- BiPaP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।
- पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।
- ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया।
- इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।
- तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।
- हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।
- हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।
- कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया।
मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी
GST काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती का फैसला किया गया है।
RT-PCR मशीन पर टैक्स में कोई कटौती नहीं
GST काउंसिल की बैठक में कोविड से जुड़ी कई अन्य वस्तुओं पर टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। RT-PCR मशीन, RNA मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं हुई है। इन पर 18% की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाले 12% टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की दरों में कोई कटौती नहीं की गई है।