कोटा। जिले में बुधवार से गृह विभाग की गाइडलाइन के हिसाब बाजार खुलेंगे। कलेक्टर ने जन अनुशासन समिति का गठन किया है। जिला मुख्यालय पर ADM सिटी, नगर निगम, पुलिस की समिति होगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज,शिक्षक को जोड़ेंगे, नगर पालिका क्षेत्रो में EO, SDM रहेंगे। ये समितियां राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना करवाएगी।
कोरोना काल में 17 अप्रैल से लेकर अब तक बंद रहने के 46 दिन बाद कल 2 जून से जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार खुलेंगे। कल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी बाजार खुलेंगे। मॉल्स और AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे, लेकिन नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें खुल सकेंगी।
गाइड लाइन के तहत अगर बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो बाजार को सात दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, नो मास्क-नो एंट्री का प्रावधान सख्ती से लागू होगा। जिस दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाया गया, तो उसे जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा।
गृह विभाग की नई गाइडलाइन में जो छूट और पाबंदियां हैं वे कोटा में भी लागू होंगी। दिन में 12 बजे से कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।कल से 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर सुबह साढ़े नो से देापहर बाद चार बजे तक खुलेंगे। यह व्यवस्था 7 जून तक रहेगी।
ये बंद रहेंगे
मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम,स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद। सिटी बसें बंद रहेंगी
ये खुले रहेंगे
-फल सब्जी की दुकानें, मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
-डेयरी, दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।
-बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट 2 बजे तक खुलेंगे।
-ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे।
-सभी सरकारी दफ्तर।
-रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
-रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकाने से सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा।
-मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार।
-निजी वाहन से दोपहर 12 बजे तक जिले में कहीं भी आ जा सकेंगे।
-निजी वाहन दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।
-ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति, चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति।