जयपुर। राज्य में बिना लाइसेंस एवं अनाधिकृत रूप से चैनल चला रहे केबल ऑपरेटरों के विरूद्ध केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां शासन सचिवलाय में स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई।
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में जागरूकता लाने हेतु
मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स, लोकल केबल ऑपरेटर (MSOs/LCOs) द्वारा विज्ञापन का प्रसारण पर्याप्त रूप से किया जा रहा है या नहीं इस संबंध में रिपोर्ट भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये है।
अतिरिक्त नोडल अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाईजरी 25 अप्रेल 2017 के अनुसार अपने क्षेत्रों में MSOs/LCOs के कन्ट्रोल रूम का नियमित निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट भिजवाने के भी निर्देश दिये गये है।
बैठक में जिन MSOs के स्तर पर MIS सॉफ्टवेयर में सेट टॉप बाक्स सीडिंग डाटा सही रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है, उनसे सही डाटा अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। जिससे कि करापवन्चन की प्रभावी रोकथाम की जा सके।
बैठक में एक अप्रेल 2017 के बाद जो MSOs/LCOs (Multiple System Operators)/(Local Cable Operators) एनालॉग सिग्नल एवं चैनल बिना लाइसेंस एवं अनाधिकृत चला रहे है, उनके विरूद्ध केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेगुलेशन) एक्ट 1995 एवं नियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही प्रभावी की रिपोर्ट प्रत्येक माह भिजवाने के लिए सक्षम अधिकारी को पाबन्द करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अपराध गोविन्द गुप्ता, राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव पी.एस. बिश्नोई, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ललित कुमार, सहायक परियोजना निदेशक बेसिल अशोक सुन्दरानी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।