आपका खाता तब तक चालू नहीं होगा जब तक ग्राहक की ओर से आधार संख्या को जमा नहीं किया जाता है।
नई दिल्ली। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आधार अनिवार्य बनाने के लिए संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है।
पूंजी बाजार नियामक ने बोकर्स की तैयारियों यानी अपने ग्राहकों को 31 दिसंबर से पहले बायोमेट्रिक आईडी का विवरण जमा करने को लेकर एक्सचेंजों को प्रतिक्रिया देने को कहा है।
जल्द ही आधार और म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आधार अनिवार्य हो सकता है। बीएसई ने अपने ताजा सर्कुलर में ब्रोकर्स से इस मामले पर 23 अगस्त तक टिप्पणी करने को कहा है।
इसमें कहा गया है कि मौजूदा क्लाइंट्स को 31 दिसंबर से पहले ब्रोकर्स के पास अपना आधार विवरण देना होगा। इसके अलावा नए क्लाइंट को भी डीमेट अकाउंट खोले जाने के 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा।
यह सर्कुलर कहता है, “उपरोक्त समय सीमा के भीतर अगर आप दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं तो आपका खाता तब तक चालू नहीं होगा जब तक ग्राहक की ओर से आधार संख्या को जमा नहीं किया जाता है।”
सरकार और सेबी मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के निवारण के तहत आधार को अनिवार्य बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य पैसों के अवैध लेन-देन को रोकना है।
सेबी ने हाल के कुछ वर्षों में अवैध धन को कानूनी धन में बदलने के लिए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को फटकारा है।