आखिरी तारीख को अब 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2017 कर दिया गया है।
नई दिल्ली। साल के पहले जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले इसमें पांच और दिन का विस्तार दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फाइलिंग के दौरान सामने आ रही तकनीकी दिक्कतों (टेक्निकल ग्लिच) को ध्यान में रखते हुए आखिरी तारीख को अब 20 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2017 कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक जीएसटी कार्यान्वयन समिति जिसमें राज्यों और केंद्र सरकार दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं ने जुलाई 2017 में जीएसटी पेमेंट के भुगतान के लिए आखिरी तारीख को बढ़ाकर 25 अगस्त 2017 करने का फैसला किया है।
पहले जीएसटी फाइल करने और इसका भुगतान करने की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2017 तय की गई थी। जुलाई महीने का रिटर्न फाइल करने के लिए आसान सा फॉर्म 3बी भरना था।
क्या है फॉर्म 3बी: फॉर्म 3बी एक विशेष समरी रिटर्न फॉर्म है जिसे जुलाई और अगस्त महीने के लिए जारी किया गया है। आपको बता दें की पोर्टल पर तकनीकी खामी को देखते हुए टैक्स प्रैक्टिशनर और सरकार के प्रतिनिधि आखिरी तारीख में विस्तार की मांग कर रहे थे।
इससे पहले 18 अगस्त को उन लोगों के लिए जो इस महीने ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्री जीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल करना चाहते थे आखिरी तारीख को 20 अगस्त से बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया गया था। हालांकि, यह विस्तार उन लोगों के लिए नहीं है, जो प्रारंभिक क्रेडिट का दावा नहीं करना चाहते हैं।