रिपब्लिक के CEO 15 तक पुलिस हिरासत में, हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देगा नेटवर्क

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मुंबई। किला कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CEO विकास खानचंदानी को 15 दिसंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जिसके बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कहा है कि वह स्थानीय न्यायालय के इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देगा। बता दें कि आज सुबह मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था।

किला कोर्ट ने विकास खानचंदानी की गिरफ्तारी मामले की सुनवाई करते हुए दो दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने सीईओ को 14 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखने की मांग की थी। महाराष्ट्र पुलिस के इस मांग का रिपब्लिक मीडिया ने कोर्ट में विरोध किया था।

बता दें कि उनकी गिरफ्तारी, फर्जी टीआरपी केस में उनकी अग्रिम जमानत की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले की गई है। मुंबई पुलिस ने विकास की तरफ से जांच में पूरा सहयोग मिलने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सोमवार को यानी कल उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें बिना किसी पेपर के गिरफ्तार कर लिया।

ग़ौरतलब है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खानचंदानी ने अबतक फर्जी टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस के साथ सहयोग किया है। उनसे 100 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है।

वहीं महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MHRC) के समक्ष रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के CEO विकास खानचंदानी की ‘अवैध गिरफ्तारी’ के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है जिसमें निकाय के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।

अर्नब ने की देश के लोगों से अपील
विकास की गिरफ्तारी पर अर्नब गोस्वामी ने कहा, “मैं देश के लोगों से मुंबई पुलिस के इन तरीकों के खिलाफ आवाज़ उठाने का अनुरोध कर रहा हूं। हम इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यह एक अवैध गिरफ्तारी क्यों है क्योंकि कोई कागज़ात नहीं दिए गए थे। उनकी अग्रिम सुनवाई कल की है। यह पता चल गया है कि उनकी टीआरपी केस की जांच बेकार चली गई है इसलिए अब उस मामले को उठा रहे हैं जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दायरे में हैं। यह अवैध और बेवकूफी है।”