ईपीएफ के 8.33 % का सरकार करेगी भुगतान

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 इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 01 अप्रैल 2016 के बाद ज्वाइन किया है, साथ ही जिनका वेतन 15 हजार या इससे कम है।

लखनऊ। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने नियोक्ताओं पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेंशन के अंशदान (ईपीएस) के भार को कम कर दिया है।

इस योजना के तहत नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले कर्मचारी पेंशन अंशदान (ईपीएस) का 8.33 प्रतिशत का भुगतान अब केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

अभी तक कर्मचारी के लिए यह भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता था। रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है। यही नहीं योजना के तहत टेक्सटाइल सेक्टर के नियोक्ता के अंशदान का पूरा 12 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 01 अप्रैल 2016 के बाद ज्वाइन किया है। इसके साथ ही जिनका वेतन 15 हजार या इससे कम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अधिकारी बताते हैं कि इस सुविधा का लाभ पाने के लिए कर्मचारी का यूनिवर्सल खाता संख्या आधार नम्बर से लिंक होना चाहिए।

यूनिवर्सल खाता संख्या से आधार लिंक होना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों को आधार जनित डिजिटल लाइफ सार्टिफिकेट जल्द से जल्द ईपीएफओ में जमा करना होगा। यह न करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।