जयपुर। अब बाजार में ब्रांडेड हेलमेट बेचना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, ब्रांडेड हेलमेट पहनना भी जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर दोनों मामलों में कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार दोपहिया सवारों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है।
लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकलने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपये का जुर्माना व जेल का प्रावधान किया जाएगा। सड़क हादसों में लोकल हेलमेट अथवा बिना हेलमेट के चलते हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रावधान लागू होने जा रहा है।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है। मंत्रालय ने 30 जुलाई को जारी अधिसूचना में हितधारकों से आपत्ति व सुझाव मांगे हैं।
इसके तहत निर्माता कंपनियों को हेलमेट को बाजार में बिक्री से पहले बीएसआई से प्रमाणित (क्वालिटी कंट्रोल) करना अनिवार्य होगा। इसमें राज्य सरकारों के प्रवर्तन विभाग को अधिकार होंगे कि वह लोकल हेलमेट की बिक्री व उत्पादन पर रोक लगाने के लिए समय-समय पर जांच करेंगे।
एक किलो 200 ग्राम का होगा हेलमेट का वजन
नए मानकों के अनुसार हेलमेट का वजन डेढ़ किलो से घटाकर एक किलो 200 ग्राम कर दिया गया है। गैर बीआईएस हेलमेट उत्पादन, स्टॉक व ब्रिकी अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी पर दो लाख का जुर्माना व सजा होगी। लोकल हेलमेट को अब निर्यात भी नहीं किया जा सकेगा।