जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बकाया मुद्रांक शुल्क के प्रकरणों में वसूली योग्य राशि पर दी जाने वाली पेनल्टी एवं ब्याज पर छूट के लिए विशेष राहत योजना की अवधि 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 20 फरवरी, 2020 तक के बकाया मुद्रांक शुल्क जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में छूट के लिए यह योजना 30 जून तक के लिए लागू की थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण आमजन को इस योजना का वांछित लाभ नहीं मिल पाया था। ऎसे में गहलोत ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 20 करने की मंजूरी दी है।