कई बदलावों के साथ नए ITR फॉर्म जारी, 30 नवंबर तक भरना है रिटर्न

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (ITR फॉर्म) जारी कर दिए हैं। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। विभाग ने इस बार 7 तरह के अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं।

इनमें आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4(सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6 , आईटीआर-7 और आईटीआर-V (वेरिफिकेशन) फॉर्म शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले कोविड-19 महामारी के कारण टैक्स नियमों में किए गए बदलाव को शामिल करने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को वापस लिया था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके नए फॉर्म्स के बारे में जानकारी दी है। टैक्सपेयर्स के पास प्रत्येक आईटीआर फॉर्म में 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए खर्च या निवेश की डिटेल देने के लिए अलग से जगह दी जाएगी।

किसे और कौन सा ITR फार्म भरना होगा?

  • ITR 1 फॉर्म: इस फॉर्म को 50 लाख रुपए तक की आय वाले नागरिक भर सकते हैं। इसमें सैलरी, एक घर और ब्याज से आय शामिल है।
  • ITR 2 फॉर्म: ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ भर सकते हैं, जिनको कारोबार या प्रोफेशन के मुनाफे से कोई आमदनी नहीं होती है।
  • ITR 3 फॉर्म: इस फॉर्म को ऐसे इंडिविजुअल या एचयूएफ भरते हैं जिनको कारोबार या प्रोफेशन से आय है।
  • ITR 4 फॉर्म: सुगम फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कारोबार या पेशे से सालाना आय 50 लाख रुपए तक हो। ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं, उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करने से रोक दिया जाता है।
  • ITR 5 फॉर्म: यह इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी और ITR-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है।
  • ITR 6 फॉर्म: यह धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है।
  • ITR 7 फॉर्म: ऐसी कंपनियों और लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4A) या 139(4B) या 139(4C) या 139(4D) के तहत रिटर्न भरने की जरूरत है।

ITR फॉर्म्स में हुए ये बदलाव

  • अगर घरेलू कंपनियों से लाभांश के रूप में टैक्सेबल इनकम है, तो आप ITR-1 फॉर्म दाखिल करने के योग्य नहीं हैं।
  • हाउस प्रॉपर्टी के संयुक्त स्वामित्व वाले लोग ITR-1 या ITR-4 दाखिल नहीं कर सकते हैं।
  • टैक्सपेयर्स को सभी आईटीआर फॉर्म में करंट अकाउंट्स, विदेश यात्रा और बिजली बिलों में जमा से संबंधित निम्नलिखित सवालों के जवाब देने की जरूरत ह
  1. क्या आपने 1 पिछले वर्ष के दौरान एक या एक से अधिक चालू खाते में 1 रुपए करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की है?
  2. क्या आपने विदेश यात्रा पर अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं?
  3. क्या आपने पिछले साल बिजली खपत पर 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं?
    30 जून 2020 तक सेक्शन 80C के तहत (LIC, PPF, NSC), 80D (मेडिक्लेम) और 80G (डोनेशन) निवेश की अनुमति दी है। इसकी जानकारी देनी होगी।
    नए ITR फॉर्म में टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए अप्रैल और जून के बीच किए गए इन सभी निवेशों और भुगतानों का विवरण है।