केंद्र सरकार ने बढ़ाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, नई दरें लागू

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि एक्‍साइज ड्यूटी में इस बढ़ोतरी का पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये शुल्क दर परिवर्तन 6 मई, 2020 से लागू होंगी।

इस मूल्य वृद्धि को तेल विपणन कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे पंप पर ईंधन की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने उत्‍पाद शुल्‍क में बढ़ोतरी के लिए मार्च के महीने में लोकसभा में कानून में संशोधन किया था और सदन में वित्‍तीय बिल पास किया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2020 में एक सीमा तक बदलाव किया था जिससे यह संभावना बन गई थी कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क बढ़ाकर क्रमशः 18 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर कर सकती है। लोकसभा में बहस के बिना वित्त विधेयक संशोधन के साथ पारित कर दिया गया था।

गत 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे राजस्व के तौर पर सालाना 39,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की संभावना थी। इस शुल्क वृद्धि में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में 2 रुपये की बढ़ोतरी और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर में 1 रुपये को जोड़ा गया था।

गौरतलब है कि जो सरकार लॉक डाउन में व्यापारियों के वस्तु के अधिक दाम लेने पर दुकानदार के खिलाफ मुनाफाखोरी के केस दर्ज करती है। वही सरकार पेट्रोल-डीजल पर वर्ष में कई बार इस संकट की घड़ी में भी एक्साइज ड्यूटी बढाकर जनता की जेब काटने से बाज नहीं आ रही है। राज्य सरकारें वैट बढ़ा रही हैं तो केंद्र सरकार दुनिया भर में क्रूड के दाम जीरो पर आ जाने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है।