PAN Card नहीं है तो 1 अप्रैल के बाद भरना पड़ेगा दोगुना टैक्स

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नई दिल्ली।आयकर विभाग विभाग ने लोगों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 मार्च तक पेन को आधार से लिंक करने का काम कर लें नहीं तो पेन कार्ड बेकार हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा है कि 1 अप्रैल से PAN कार्ड से ही जुड़ा एक और नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके अनुसार अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है। इसे लेकर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने बजट में वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में प्रस्ताव दिया है।

जानकारी के अनुसार, 2020-21 के फाइनेंस बिल में प्रस्ताव है कि अगर आपके पास PAN Card नहीं है और आप विदेश यात्रा पर जाते हैं तो आपको दोगुना टैक्स देना होगा। बिल में इसमें सेक्शन 206C में विदेशी यात्रा पर TCS लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने वालों को कुल पैकेज पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS अलग से चुकाना होगा।

एक और प्रावधान में कहा गया है कि अगर टूर पैकेज लेने वालों के पास PAN नंबर नहीं है तो उसे कुल पैकेज का 10 फीसदी TCS चुकाना होगा। इसका मतलब है कि आप अगर विदेश यात्रा पर जाते हैं और आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको दोगुना टैक्स देना होगा।

हालांकि, इसमें एक बात यह जानने योग्य है कि अगर आपने कोई पैकेज के बिना खुद की व्यवस्था से टिकट करवाकर टूर किया है तो आपको टैक्स नहीं भरना होगा। इसका सीधा असर विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों और कर्माचारियों पर होगा क्योंकि भले ही उनके टूर का खर्च उनकी कंपनी उठाती हो लेकिन TCS उनकी जेब से ही कटेगा।