कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश जारी

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  • ट्रैफिक पुलिस को ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग नहीं करने की सलाह
  • विदेशी नागरिकों की स्वास्थ्य विभाग के दलों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी

जयपुर। राजस्थान में कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शनिवार को दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसमें बताया गया कि कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए प्रदेश में आने वाले समस्त विदेशी नागरिकों की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दलों द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। संदिग्ध पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में रखकर जांच करवाई जाएगी।

कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेन्डेंस दर्ज कराने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मियों द्वारा ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग नहीं करने के लिए कहा गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को स्वास्थ्य भवन में कोरोना वायरस नियंत्रण एवं उपचार सेवाओं की विशेष समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। उन्होंने प्रदेशभर में कोरोना के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रदेशस्तर पर विभिन्न कार्याें में समन्वय हेतु अलग-अलग गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सिंह ने रेलवे, परिवहन एवं रोडवेज के अधिकारियों को प्रदेश में यात्रा कर रहे समस्त विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग करवाने हेतु निर्देशित किया है। उन्होंने उत्तर-पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर रेल परिवहन से यात्रा कर रहे विदेशी पर्यटकों को निर्धारित प्रपत्र अनुसार स्व-घोषणा पत्र भरवाने और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर उनकी स्क्रीनिंग करवाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रचार-प्रसार सामग्री का प्रदर्शन भी करवाए जाने के लिए भी लिखा गया है।

प्रदेश में बॉयोमेट्रिक अटेन्डेंस पर रोक
सिंह ने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप की रोकथाम के लिए समस्त राजकीय कार्यालयों में कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु उपयोग में ली जा रही बॉयोमेट्रिक मशीन का उपयोग आगामी निर्देशों तक स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए समस्त राजकीय कार्यालयों, फर्नीचर, दरवाजों आदि में हाइपोक्लोराइट द्वारा पोंछा लगवाकर उन्हें दैनिक रूप से डिसइंफेक्ट करवाया जाना सुनिश्चित करने के लिए लिखा गया है।

ब्रेथएनॉलाईजर के उपयोग पर रोक
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने गृह विभाग तथा पुलिस विभाग को पत्र लिखकर कोरोना की रोकथाम के लिए यातायात विभाग कार्मिकों द्वारा उपयोग में लिये जा रहे ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने हेतु निर्देशित करने का आग्रह किया है।

आरयूएचएस अस्पताल में कोरोना के लिए एम्बूलेंस
जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के परिवहन हेतु अलग से एक कोरोना डेडीकेटेड एम्बूलेंस की व्यवस्था की गयी है।

मोबाइल फोन की कॉलर-ट्यून पर जानकारी
सिंह ने बताया कि कोरोना के बारे में जागृत करने के लिए प्रदेश में संचालित मोबाइल फोन की कॉलर-ट्यून पर जानकारी दी जा रही है। नगर निगमों द्वारा कचरा संग्रहण वाहन के माध्यम से भी कोरोना की जानकारी दी जा रही है।