5 स्टार होटल में रुकने पर भी नहीं लगेगा GST, होगी यह शर्त….

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सीबीईसी ने बताया है कि होटल पर जीएसटी की दर का होटल की स्टार रेटिंग से कोई संबंध नहीं है।

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तो एक जुलाई से देशभर में लागू हो चुका है, लेकिन लोगों और व्यापारियों के बीच अब भी कई चीजों पर लगने वाली जीएसटी की दर को लेकर असमंजस है। ऐसे में सरकार ने स्पष्ट किया है 5 स्टार होटल या किसी भी रेटिंग का होटल, जहां पर एक दिन के ठहरने का किराया 7500 रुपये से कम है पर 18 फीसद की दर से जीएसटी लगेगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी किया है कि लग्जरी होटल और 5 स्टार होटल पर जीएसटी की उच्चतम दर 28 फीसद की होगी। एक आधिकारिक स्टेटमेंट में सीबीईसी ने बताया है कि होटल पर जीएसटी की दर का होटल की स्टार रेटिंग से कोई संबंध नहीं है।

एक जुलाई को जब देश में नई व्यवस्था को लागू किया गया तब 1000 रुपये से कम के किराए वाले होटल पर जीरो जीएसटी, 2500 रुपये से कम के किराए वाले पर 12 फीसद और 2500 रुपये से 7500 रुपये के बीच के किराये वाले होटल पर 18 फीसद जीएसटी की दर तय की गई थी।

इसक तहत जो उच्चतम दर है (28 फीसद) वो केवल लग्जरी होटल्स के लिए है। मंगलवार को दिए गए स्पष्टीकरण के तहत इन लग्जरी होटल्स में 7500 रुपये से ज्यादा किराये वाले होटल शामिल है।

हालांकि ग्राहकों को डिक्लेयर्ड टैरिफ का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि किसी होटल के रेट पर दिए किराये पर जीएसटी लगेगा। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी बुकिंग एप्स या ट्रैवल एजेंट्स की ओर से दिए गए डिस्काउंट या डील को टैरिफ नहीं माना जाएगा।