हर खरीदारी के बिल पर सरकार देगी 1 करोड़ तक का इनाम, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की खरीदारी के दौरान ग्राहकों में बिल मांगने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए लॉटरी ऑफर लाने की योजना बना रही है। यह लॉटरी ऑफर जीएसटी के तहत जारी किया जा सकता है जिसमें ग्राहकों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम दिया जाएगा।

बिल होगा लॉटरी का टिकट
दिल्ली में आयोजित एसोचैम के एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य जॉन जोसेफ ने कहा कि हम एक नई लॉटरी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं। इसके तहत जीएसटी में जारी प्रत्येक बिल इनाम जिताने वाली लॉटरी का टिकट होगा। इसका एक ड्रॉ होगा और इसका प्राइस इतना ज्यादा होगा कि लोग 28 फीसदी टैक्स बचाने के बजाए1 करोड़ से लेकर 10 लाख रुपए तक का इनाम जीतने का चांस लेंगे।

यह ग्राहकों को व्यवहार बदलने वाला सवाल है। योजना के अनुसार प्रत्येक खरीदारी का बिल एक पोर्टल पर अपलोड होगा और एक ऑटोमैटिक ड्रॉ निकाला जाएगा। इस ड्रॉ में जीतने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाएगा।

जीएसटी काउंसिल से मंजूरी मिलने का इंतजार
इस समय जीएसटी के 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब प्रचलन में हैं। इसके अलावा लग्जरी उत्पादों पर सेस भी लगाया जाता है। इस प्रस्तावित लॉटरी स्कीम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की मंजूरी का इंतजार है। साथ ही काउंसिल को यह भी तक करना है कि कितनी कम से कम राशि के बिल इस योजना में शामिल किए जाएंगे। योजना के अनुसार इस लॉटरी सिस्टम के लिए पैसा कंज्यूमर वेल्फेयर फंड से आएगा।