कोटा। नोटबंदी के दौरान दस लाख से अधिक नकदी बैंक खातों में जमा कराने का सबूत देना होगा। इसका वैधानिक आय होने का सबूत नहीं दिया तो आयकर विभाग उस पर दस प्रतिशत पैनल्टी वसूलेगा। उस पर दो साल का ब्याज भी लगेगा।
यह जानकारी इंदौर से आए सीए पंकज शाह ने कोटा सीए ब्रांच की ओर से शनिवार को रेरा व इनकम टैक्स पर आयोजित सेमिनार में दी। उन्होंने बताया कि सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया। उन्हें 31 दिसम्बर तक फैसला लेना है।
सीए अमित केडिया ने बताया कि रेरा ने डवलपर्स को बाध्य किया है कि वह हर तिमाही में अपने प्रोजेक्ट की स्थिति रेरा राजस्थान को अपडेट करें। उसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सीए का सर्टिफिकेट लगाना होगा। फर्जी सर्टिफिकेट लगाने पर रेरा राजस्थान सीए व संबंधित व्यक्ति को बैन कर सकता है।
सीआईआरसी के वाइस चेयरमैन सीए चर्चिल जैन ने बताया कि केंद्र सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को मंदी से उबारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का फण्ड अलटरनेट इवेस्टमेंट फण्ड को देगी। जिसमें 10 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार एआईएफ को देगी और 15 हजार करोड़ रुपए का फण्ड भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी आदि देगी। इससे रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट जो 60 %तक पूरे हो गए हैं। ऐसे प्रोजेक्टों को सरकार फण्ड करेगी।
कार्यक्रम समन्वयक सीए दिनेश जैन ने बताया कि रेरा राजस्थान ने कोटा समेत पूरे प्रदेशभर में प्रोजेक्ट के बारे में सर्च शुरू करवा दी है। कोटा सीए ब्रांच की चैयरमेन नीतू खण्डेलवाल, सचिव सीए निखिल जैन ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया।