कोटा। कोटा की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण) संख्या-2 की अदालत ने चेक बाउंस के एक महत्वपूर्ण मामले में अपना फैसला सुनाया। यह मामला विवादित चेक बाउंस (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) से जुड़ा था, जिसमें अभियुक्त देवेंद्र शर्मा को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने चार माह के साधारण कारावास व ₹2,50,000/ की आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है
परिवादी शिवगोपाल ने अभियुक्त देवेंद्र शर्मा के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, देवेंद्र शर्मा ने 15.06.2019 को ₹1,54,700/- का चेक दिया था, जो 25.06.2019 को बाउंस हो गया। पीड़ित ने जब चेक की राशि वसूलने के लिए नोटिस भेजा, तो निर्धारित समय में कोई भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते मामला अदालत में पहुंचा।
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त देवेंद्र शर्मा को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत दोषी ठहराया और चार महीने की सजा व ₹2,50,000/- (ढाई लाख रुपए) का जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में उचित धनराशि दी जाए।