नई दिल्ली। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने विज्ञापन और बीमाधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया था।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि उसने 30 नवंबर 2016, 23 दिसंबर 2016, 17 फरवरी 2017 और 23 मार्च 2017 को हस्ताक्षर किए गए प्रोपोजल फॉर्म्स के नमूनों की जांच की थी।
इरडा ने अपनी जांच में पाया कि फॉर्म में बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम-2015 से पहले के प्रावधानों का उल्लेख था, जबकि उसकी जगह नए प्रावधान होने चाहिए थे। यही नहीं बीमा अधिनियम-1938 की धारा 45 का भी ठीक तरह से उल्लेख नहीं था। इस धारा का संबंध विज्ञापन और उद्घोषणा नियमों से है।
इरडा ने कहा कि जिन तिथियों को नमूनों की जांच की गई, उससे करीब दो साल पहले ही बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 लागू कर दिया गया था। इससे जीवन बीमा कंपनी के लापरवाही भरे रवैए का पता चलता है। चार लाख रुपए जुर्माना लगाए जाने के अलावा इरडा ने बीमा कंपनी को भविष्य में इस तरह का मामला सामने नहीं आने के लिए भी निर्देश दिया।