नई दिल्ली। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों को 8.65 फीसदी की दर से ही ब्याज मिलेगा। इस संबंध में श्रम मंत्रालय जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर कोई आपत्ति नहीं है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अभी पीएफ राशि निकालने पर 8.55 फीसदी की दर से ब्याज दर का भुगतान कर रहा है। 8.55 फीसदी की ब्याज दर वित्त वर्ष 2017-18 में तय की गई थी।
तब से अब तक इस ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब पीएफ खाताधारकों को 8.65 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करने के श्रम मंत्रालय को नोटिफिकेशन करना जरूरी है। श्रम मंत्रालय के इस कदम से ईपीएफओ के करीब 6 करोड़ खाताधारकों को फायदा होगा।
वित्त मंत्रालय ने नहीं जताई आपत्ति
दिल्ली में फिक्की में आयोजित एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ खातों पर 8.65 ब्याज दर देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि इस संबंध में मंत्रालय की ओर से जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.65 फीसदी करने का फैसला किया था। श्रम मंत्री सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष होते हैं। ईपीएफ की ब्याज दरों में तीन साल से बढ़ोतरी नहीं हुई है।