नई दिल्ली। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ लें। इस बार आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख में बदलाव हो सकता है। ऐसा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के फैसले के कारण हो सकता है। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर नौकरीपेशा लोगों पर पड़ेगा।
असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। लेकिन सीबीडीटी की ओर से हाल ही में जारी किए गए आदेश के बाद इस तिथि में बदलाव हो सकता है। सीबीडीटी ने हाल ही में फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून को बढ़ाकर 10 जुलाई 2019 कर दिया गया है।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 24Q फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। ऐसे में बिना फॉर्म 16 के नौकरीपेशा लोग अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे।
ये होता है फॉर्म-16
फॉर्म-16 नौकरीपेशा लोगों को कंपनी की ओर से दिया जाता है। आमतोर पर कंपनियां जून मध्य तक फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को दे देती हैं। इस फॉर्म के जरिए कंपनी अपने कर्मचारियों को बताती है कि उनकी सैलरी पर काटे गए TDS को आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है।
इसके अलावा फॉर्म 16 में आईटीआर भरने के लिए वह सभी जानकारियां होती हैं, जिनकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फॉर्म 24Q में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के बाद कंपनी को फॉर्म 16 के पार्ट B में सही TDS सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी। फॉर्म 24Q में सैलरी पर कटने वाले टैक्स का तिमाही विवरण दिया जाता है।