दिनेश माहेश्वरी
कोटा ।आपकी पत्नी के नाम पर बैंक अकाउंट है और वाइफ वर्किंग नहीं हैं तो आप उस अकाउंट में जमा रकम को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अगर आप यह अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग इनकम छिपाने के मामले में आप पर एक्शन ले सकता है।
अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपको स्क्रूटनी और पेनल्टी का सामाना करना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न में अकाउंट करें डिक्लेयर
आपको इनकम टैक्स रिटर्न में अपने सभी बैंक अकाउंट के साथ वाइफ के नाम पर चल रहा बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर करना होगा। सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने LEN DEN NEWS को बताया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी वाइफ से या आपसे अकाउंट में जमा रकम का सोर्स पूछ सकता है।
बन सकता है इनकम छिपाने का मामला
अगर आप अपनी वाइफ के नाम चल रहा बैंक अकाउंट ITR में डिक्लेयर नहीं करते हैं और इनकम टैक्स विभाग आपकी वाइफ के अकाउंट को ट्रैक कर लेता है तो अकाउंट में जमा रकम के आधार पर आप पर इनकम छिपाने का मामला बन सकता है। ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स के साथ 200 फीसदी तक पेनल्टी देनी पड़ेगी।
माना जाएगा आपकी इनकम का पैसा
अगर आपकी वाइफ के बैंक अकाउंट में पैसा जमा है और वे हाउसवाइफ हैं तो यह पैसा आपकी इनकम का पैसा माना जाएगा। हालांकि, अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि आपकी वाइफ के अकाउंट में जमा पैसा उनको परिजनों से गिफ्ट के तौर पर मिला है तो यह पैसा आपकी इनकम के दायरे से बाहर माना जाएगा।
बच्चे के नाम पर बैंक अकाउंट का भी रखें ध्यान
आपको अपने बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे के नाम पर अकाउंट में ज्यादा रकम जमा है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पैसा आपकी डिक्लेयर की गई गई इनकम का हिस्सा है। वरना आप इस अकाउंट की वजह से भी दिक्कत में पड़ सकते हैं।