नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ताजा आकंड़ों के मुताबिक, ITR फाइलिंग में 71% उछाल आया है। 31 अगस्त तक 5.42 करोड़ ITR फाइल हुए हैं, पिछले साल समान अवधि में 3.17 करोड़ ITR फाइल हुए थे। आंकड़े बताते हैं कि टैक्स बेस में बड़ी वृद्धि हुई है और इससे सरकारी खजाने की हालत मजबूत होगी।
वेतनभोगियों के साथ-साथ वैसे कारोबारियों या पेशेवरों के लिए 31 अगस्त ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी, जिन्हें ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। 31 अगस्त के बाद ITR फाइल करनेवालों पर जुर्माना लगाने के सरकार के फैसले से भी समय पर रिटर्न्स फाइल करने का दबाव बढ़ा है। पहले सरकार बिना जुर्माना दिए मार्च के आखिर तक रिटर्न फाइल करने की छूट देती थी।
पिछले वित्त वर्ष के आखिर तक 6 करोड़ 80 लाख रिटर्न्स फाइल किए गए थे। हालांकि, रिटर्न फाइल करनेवालों की तादाद इनकम टैक्स देनेवालों की संख्या से बहुत अधिक है। एक करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल करनेवालों ने खुद पर 1 रुपये की टैक्स देनदारी भी घोषित नहीं की।