नई दिल्ली। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। हाल में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉल्युंट्री एजेंसीज की 30वीं मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आधार बैंक में जाए बिना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दी गई अतिरिक्त सुविधा है।
पेंशन लेने में मुश्किलें आने की खबरों के बाद दी सफाई
उनका यह दावा इसलिए भी अहम है, क्योंकि हाल में बैंक अकाउंट से आधार लिंकेज नहीं होने कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लेने में मुश्किलें होने की खबरें आई हैं। मीटिंग के मिनट्स के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने सफाई दी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लेने के वास्ते आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है।
आधार एक 12 डिजिट का नंबर है, जिसे यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किया जाता है। यह पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम करता है। इस समय देश में 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 61.17 लाख पेंशनर्स हैं।
कर्मचारियों-पेंशनर्स के हित में उठाए कई कदम
सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई पहलों के बारे में बताया। मिनिस्टर ने कहा, ‘उदाहरण के लिए, मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई है, ग्रेच्युटी की सीलिंग को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर प्रति महीना 1,000 रुपए कर दिया गया है।’
उन्होंने कहा, ‘कॉन्स्टैंट अटेंडैंस अलाउंस को 4,500’ रुपए से बढ़ाकर 6,750 रुपए कर दिया गया है, जो 1 जुलाई, 2017 से लागू हो गया है। फाइनेंस बिल, 2018 में अर्जित इंटरेस्ट पर स्टैंडडर्ड डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेनिफिट्स भी दिए गए हैं।’