पीएसीएल पोंजी घोटाला : ED ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

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नई दिल्ली। पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में धन शोधन संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की एक संपत्ति भी शामिल है। निदेशालय ने आज बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।

यह पीएसीएल की पोंजी स्कीम घोटाला जांच के संबंध में की गई है। इस योजना का परिचालन निर्मल सिंह भांगू करता था। कुर्क की गई संपत्तियों में ऑस्ट्रेलिया में मी रिसॉर्ट ग्रुप-। प्राइवेट लिमिटेड और सैंक्चुरी कोव प्रॉपर्टीज शामिल हैं।

निदेशालय ने इस संबंध में 2015 में पीएसीएल समूह और इसके निदेशक एवं अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि पीएसीएल मामले की जांच कई एजेंसियां और निकाय कर रहे हैं।