जयपुर। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 के तहत 200 करोड़ रुपये का ई-वाहन प्रमोशन फंड शुरू किया है। इसका मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना है।
यह योजना FAME-2 (फेम-2) (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई है। इसमें राज्य जीएसटी की वापसी और एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।
कौन से वाहन पात्र हैं?
यह सब्सिडी 1 सितंबर 2022 या उसके बाद खरीदे गए और राजस्थान में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगी। हालांकि, सब्सिडी राज्य में खरीदे गए वाहनों पर ही मिलेगी।
कैसे पाएं यह सब्सिडी?
संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा के अनुसार, फेम-2 के तहत पंजीकृत वाहन निर्माता पहले राज्य परिवहन विभाग की पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे।
निर्माताओं के लिए प्रक्रिया
राज्य परिवहन विभाग की पोर्टल पर पंजीकरण करें।
अपने EV मॉडल की बैटरी का प्रकार और क्षमता की जानकारी FAME-2 दिशानिर्देशों के अनुसार जमा करें।
परिवहन विभाग जांच करेगा, फिर ग्राहकों को सब्सिडी के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलेगी।
ग्राहकों के लिए आवेदन प्रक्रिया
वाहन पोर्टल (Vahan Portal) पर जाएं और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करें।
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफाई करें।
बैंक विवरण और सहायक दस्तावेज (जैसे पासबुक का पहला पेज या कैंसिल चेक) अपलोड करें।
सब्सिडी के लिए आवेदन सबमिट करें।
सीधे बैंक खाते में मिलेगी सब्सिडी
जांच के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
जल्दी करें आवेदन
यह योजना प्रत्येक श्रेणी के कुछ सीमित वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। वाहन निर्माता, डीलर और खरीदारों को जल्दी आवेदन करने की सलाह दी जाती है ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।