कोटा। छावनी में एक बहुमंजिला इमारत शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी के गिरने से पड़ौसी बालक की मौत के मामले में 19 साल बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को दो साल की सजा से दंडित किया है
मामले के अनुसार 10 अप्रैल, 2006 को शकुंतला अपार्टमेंट की पानी की टंकी पड़ोस के मकान पर गिर गई थी, जिससे मकान की पट्टियां टूट गई और मलबे में मकान में मौजूद रघु जैन, उनकी पत्नी रुचि, उसके बेटे सार्थक और संयम घायल हो गए थे। इसमें सार्थक की मौत हो गई थी।
इस मामले में गुमानपुरा पुलिस ने रघु जैन की शिकायत पर लोक सभा स्पीकर ओम बिरला के बड़े भाई बिल्डर राजेश बिरला, ठेकेदार संजीव साहनी, आर्किटेक्ट अनिल ईनाणी, चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल समेत 6 जनों पर गैर-इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में पड़ताल की थी। साथ ही 22 नवंबर, 2006 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह और 57 दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या एक दक्षिण ने फैसला सुनाया है।
इसमें राजेश बिरला, संजीव साहनी और अनिल ईरानी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 3500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जबकि चेतन कोली, रामप्रसाद और रामदयाल को बरी कर दिया है।