नई दिल्ली। NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (एमसीसी) को खाली पड़ी एमबीबीएस सीटों को भरने के लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग आयोजित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे समय में जब देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, कीमती मेडिकल सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए।
न्यायालय ने कमिटी को निर्देश दिया कि वो खाली सीटों को भरने के लिए नये सिरे से काउंसलिंग आयोजित करें। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने दाखिल देने वाले प्राधिकारियों को विशेष काउंसलिंग आयोजित करने और 30 दिसंबर तक मेडिकल कोर्स में दाखिला प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
पीठ ने आदेश दिया, ‘विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस बात पर ध्यान रखते हुए कि देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, बेशकीमती मेडिकल सीटें बेकार नहीं जानी चाहिए, हम अंतिम अवसर के रूप में अवधि बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं।’’
शीर्ष अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर विचार करते हुए दिया जिनमें स्ट्रे / स्पेशल काउंसलिंग कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता अभ्यर्थी 5 दौर की काउंसलिंग के बाद भी शेष खाली सीटों के लिए स्पेशल काउंसलिंग राउंड कराने की मांग कर रहे थे।
शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज छात्रों को सीधे एडमिशन नहीं देगा और प्रवेश केवल राज्य एडमिशन अथॉरिटी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए।न्यायालय ने कहा, ‘हम यह भी साफ करते हैं कि स्ट्रे / स्पेशल एडमिशन प्रक्रिया से पहले से तय हो चुके एडमिशन में बाधा नहीं आनी चाहिए और एडमिशन केवल वेटलिस्ट वाली लिस्ट के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा।’