1 जून से बदल जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम, जानिए नई गाइडलाइन

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नई दिल्ली। driving license rules: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जिसके मुताबिक 1 जून से आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है। नए नियमों के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जुर्माने की रकम और फीस में भी बदलाव हुआ है। यहां जानिए अब 1 जून से गाड़ी चलाने वालों को किन-किन बातों का ध्यान रखना है।

कहां देना है ड्राइविंग टेस्ट
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1 जून 2024 से आरटीओ के बजाए प्राइवेट ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। इतना ही नहीं, इन ट्रेनिंग सेंटर को ही टेस्ट ऑर्गेनाइज करने और सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार होगा।

लाइसेंस बनाने की प्रोसेस
देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है, जिसके तहत अब से दुपहिया और चारपहिया वाहन हेतु लाइसेंस बनवाने के लिए पहले से ही दस्तावेजों के बारे में बता दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवेदनकर्ता चाहें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan।gov।in/ पर जा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी आरटीओ ऑफिस में संपर्क करें।

ड्राइविंग लाइसेंस की फीस
रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के मुताबिक, शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने के लिए फॉर्म 3 के साथ 150 रुपये फीस देनी होगी। लर्नर लाइसेंस टेस्ट या दोबारा टेस्ट की फीस 50 रुपये रखी गई है। ड्राइविंग टेस्ट फीस 300 रुपये और लाइसेंस जारी करने की फीस 200 रुपये है। अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की फीस 1000 रुपये और परमिट में दूसरे वाहन को जोड़ने की फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए 200 रुपये और लास्ट डेट के बाद आवेदन करने पर 300 रुपये + 1,000 एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। ड्राइविंग लाइसेंस में मौजूद जानकारी बदलवाने के लिए 200 रुपये शुल्क देना होगा।