सिरोही। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने 30 जून के बाद एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की अनिवार्यता लागू की है। इसकी अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
जिला परिवहन अधिकारी रजनीश विद्यार्थी ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के इस निर्णय के बाद अब एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए संबंधित वाहन चालक 30 जून 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।
30 जून 2024 के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं होने पर पहली बार पांच हजार रुपये तथा दूसरी बार 10 हजार रुपये जुर्माना चुकाना होगा। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बिना वाहनों की कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य संपादित नहीं किया जाएगा। एक अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए https://www.siam.in पर आवेदन कर सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति दूसरे जिले का रहने वाला है तो वो भी अपने नजदीकी एजेंसी से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने नजदीकी ऐजेंसी का चयन करेंगे। पोर्टल पर आवेदक अपनी सुविधा अनुसार समय और तारीख चुन सकते हैं।
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें
()