नई दिल्ली। Fine On Maruti: भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) पिछले कई सालों से सबसे ज्यादा कारें बेच रही है। लेकिन, जब बात सेफ्टी रेटिंग की बात आती है, तो इसमें मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) अभी टाटा और महिंद्रा जैसा भरोसा हासिल करने में नाकाम रही है।
हाल ही में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला केरल में सामने आया है, जहां उपभोक्ता आयोग ने कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को एक ग्राहक को बेची गई कार की कीमत वापस करने का आदेश दिया है। जी हां, क्योंकि कार मालिक ने एक कार हादसे में एयरबैग न खुलने का क्लेम किया था। इसके बाद जांच में भी यह सही पाया गया। आइए जरा विस्तार से इस मामले की डिटेल्स जानते हैं।
मलप्पुरम जिला उपभोक्ता आयोग ने मलप्पुरम जिले के निवासी मोहम्मद मुस्लियार की शिकायत पर गौर करते हुए यह आदेश सुनाया। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में आयोग के हवाले से कहा गया कि शिकायत के अनुसार, जिस कार में शिकायतकर्ता सफर कर रहा था, वह 30 जून 2021 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई और व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना में वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था।
उपभोक्ता ने निवारण निकाय से संपर्क किया और आरोप लगाया कि यह मैन्युफैक्चरिंग की गलती थी कि ‘एयरबैग’ नहीं खुला, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मोटर वाहन निरीक्षक ने भी बताया कि दुर्घटना के समय ‘एयरबैग’ ने काम नहीं किया। बयान में कहा गया कि आयोग ने वाहन की कीमत 4,35,854 रुपये और मुकदमे की लागत के रूप में 20,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि यदि आदेश का एक महीने के भीतर पालन नहीं किया गया तो इस रकम पर 9 प्रतिशत ब्याज लगेगा।