नई दिल्ली। सिनेमाहॉल या मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजें सस्ती होने वाली है। PVR, मल्टीप्लेक्स में फूड और बिवरेज (food and beverage) आइटम्स पर लगने वाले GST दरों में कटौती की गई है।
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में सिनेमाघरों में मिलने वाले खाने-पीने के सामानों पर टैक्स को 18 फीसदी से कम कर 5 फीसदी कर दिया गया है। यानी जीएसटी में सीधे 13 फीसदी की कटौती कर दी गई है। TAX कम होने का फायदा आपको मिलने वाला है। सिनेमाघर में मिलने वाले फूड आइटम्स, जैसे पॉपकॉर्न, बर्गर, समोसा, सैंडविच, नाचोज , पेप्सी कोक आदि सस्ते हो जाएंगे। इस फैसले से सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों की ऊंची कीमतों से आपको थोड़ी राहत मिलेगी।
कितना सस्ता होगा सिनेमाहॉल का खाना
मल्टीप्लेक्स में खाने-पीने की चीजें बाजार से दोगुने-तीगुने रेट्स पर बेचे जाते हैं। जो पॉपकॉर्न आपको बाजार में 50-60 रुपये का मिलता हैं, सिनेमाघरों में उसकी कीमत 300 से 350 रुपये तक पहुंच जाती है। अब GST कम होने पर आपको कितना फायदा मिलेगा, इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि 300 रुपये का पॉपकॉर्न आप लेते हैं, इसपर अब तक आपको 18 प्रतिशत GST देना पड़ता है। यानी 300 रुपये के पॉपकॉर्न पर 54 रुपये का टैक्स आप देते हैं। इस हिसाब से आपको पॉपकॉर्न 354 रुपये में मिलता है। लेकिन जीएसटी कम होने के बाद 300 रुपये के पॉपकॉर्न पर आपको 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, यानी 15 रुपये के टैक्स के साथ यह 315 रुपये में आपको मिलेगा।
हर जगह के रेट्स अलग-अलग
आपको बता दें कि सिनेमाघरों में मूवी टिकट के लेकर फूड और बेवरेज आइटम्स के रेट अलग-अलग होते हैं। दिल्ली से सस्ता मूवी टिकट नोएडा में मिलता है, लेकिन फूड आइटम्स के रेट्स उलट जाते हैं। दिल्ली के सिनेमाघरों से महंगा फूड नोएडा के थिएटर्स में मिलता है। दिल्ली में भी लोकेशन के मुताबिक सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों की कीमत अलग-अलग होती है। प्राइम और पॉश लोकेशन पर मौजूद सिनेमाघर में पॉपकॉर्न के रेट ज्यादा होते हैं
मूवी टिकट से महंगा पॉपकॉर्न-पेप्सी
मूवी टिकट के मुकाबले थिएटर्स में खाने-पीने की चीजें अधिक महंगी होती हैं। मल्टीप्लेक्स में एफ एंड बी (food and beverage) की जरूरत से ज्यादा कीमतों के पीछे कई कारण होते हैं। मल्टीप्लेक्स अपनी कमाई का 35 फीसदी रेवेव्यू यहीं से जेनरेट करते हैं।
कॉम्बो प्लान में टैक्स वहीं रहेगा
जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड आइटम्स पर जीएसटी दरें घटा दी है। लेकिन एक पेंच हैं। मूवी थियेटर में मूवी टिकट के साथ फूड और कोल्ड ड्रिंक कॉम्बो प्लान का ऑफर मिलता है। जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि कॉम्बो प्लान में मिलने वाले फूड पर टैक्स वहीं रहेगा, जो टिकटों पर लागू है। ऐसे में टिकट बुक करवाते वक्त इसका ध्यान रखें।