जन आधार कार्ड में जब चाहें करवा सकते हैं संशोधन, सरकार ने जारी किए निर्देश

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जयपुर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जन आधार कार्ड में एक से ज्यादा संशोधन की सुविधा प्रदान की है। अब एक से ज्यादा संशोधन करवा सकते हैं। आमजन की परेशान को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ऊषा शर्मा के निर्देश के बाद दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है।

सरकार ने जन आधार में गलतियों को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर और जिला जन आधार परियोजना अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही आम लोगों को जन आधार में संशोधन के लिए हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है। जिससे अब आम लोग जनाधार में त्रुटियों के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह पाएंगे।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था। कई बार इसमें ई-मित्र की गलतियों के कारण भी त्रुटियां रह जाती थी। जिससे आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें हो रही थी। ऐसी गलतियों को दूर करने के लिए अब सरकार ने नया परिपत्र जारी किया है।

किसी भी आवेदक के नाम, जन्मतिथि, लिंग और जाति में एक से ज्यादा बार संशोधन के लिए अपील अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला जनाधार योजना अधिकारी को अपीलांट अधिकारी नियुक्त किया है। अभी जन आधार में एक बार ही संशोधन का प्रावधान है। लेकिन कई बार ई मित्र की वजह से भी त्रुटि रह जाती है। ऐसे में लोगों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्य सचिव ने त्रुटियों को सुधारने के निर्देश जारी कर दिए है।

परिपत्र के अनुसार आवेदकों को एक से ज्यादा बार अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग परिवार की श्रेणी जाति में परिवर्तन करवाना है तो उसे जिला कलेक्टर या जिला जन आधार परियोजना अधिकारी के सामने अपना स्पष्टीकरण देना होगा। आवेदकों को अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही अपील के माध्यम से करवाई जाने वाली संशोधनों की कोई सीमा नहीं होगी। इसके साथ ही सरकार ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।