जयपुर। केंद्र सरकार की ओर से एक सितंबर 2019 को लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्मानों में राज्य सरकार ने 8 माह में दूसरी बार संशोधित कर दिया है। इससे पहले केंद्र के जुर्माने लागू होने के 9 महीने बाद राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2020 को संशोधित जुर्माना राशि लागू की थी। यह जुर्माना भी भाजपा शासित गुजरात और कर्नाटक से अधिक थे। अधिक जुर्माना होने की वजह से आए दिन वाहन मालिकों और आरटीओ उड़न दस्तों के बीच में तनातनी होती थी।
अब राज्य सरकार ने बुधवार को बजट में कुछ जुर्माना में कमी की है। संशोधित अधिसूचना में बिना हेलमेट और बिना सीट बैल्ट पर लगने वाले जुर्माना में कोई कमी नहीं की है। लेकिन दोपहिया वाहनों पर दो से अधिक यात्री होने पर अब 100 रुपए जुर्माना लगेगा। पहले यह जुर्माना एक हजार रुपए था। वहीं परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर अब 2 हजार से 5 हजार तक का जुर्माना लगेगा। पहले 10 हजार रुपए जुर्माना लगता था।
जुर्माना राशि में संशोधन
- सामान्य अपराध : दोपहिया और तिपहिया- 100 रु., अन्य पर 200
- बसों में बिना टिकट यात्रा- 100 रु.
- क्षमता से अधिक यात्री- प्रति यात्री 200 रुपए तक जुर्माना
- बिना सीट बेल्ट- 1000 रु.
- 14 वर्ष से कम के बच्चे को बिना बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर– 500 रु.
- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति होने पर-100 रुपए
- एंबुलेंस को साइड नहीं दिया- 1000
- अनावश्यक हॉर्न बजाने- 500
- निर्देश क्षेत्र में हॉर्न बजाने- 1000
- परमिट शर्तों का उल्लंघन :कार पर 5000, दुपहिया-तिपहिया और बसों पर 2000, जबकि भारी वाहनों पर 10000 रु. तक जुर्माना
- बिना हेलमेट वाहन चलाने– 1000
- ओवरलोड वाहन– 5 हजार/टन
- तेज गति से वाहन चलाने– 1000
- भारी वाहन पर- 2000 रु.
- जानकारी देने से इनकार पर- 1000
- चालक मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य – 500-1000 रु.
- अप्राधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने पर – 5000
- कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना पर– 500 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
- सरकार की स्वीकृति के बिना दौड़ आयोजन – प्रथम 5000, फिर 10000