नई दिल्ली। सरकार ने जूलर्स और जूलरी खरीदारों को राहत दी है। अब 50 हजार रुपये तक की जूलरी खरीदने के लिए पैन कार्ड की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
उपभोक्ताओं को 50 हजार तक की जूलरी खरीदारी की सूचना सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। जूलर्स और जूलरी खरीदारी को अब प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट 2002 (PMLA) से बाहर कर दिया गया है।
अब जूलर्स को अपने खरीदारों की जानकारी वित्तीय जांच एजेंसियों को नहीं देनी पड़ेगी। जूलर्स को यह आशंका थी कि PMLA के प्रावधानों को जूलरी खरीदारी पर लगाने से वैधानिक बिक्री भी प्रभावित हो सकती है।
कड़े केवाईसी प्रावधानों की वजह से जूलर्स सशंकित थे। सरकार ने 23 अगस्त को रत्न और आभूषण सेक्टर को भी PMLA के प्रावधानों के तहत ला दिया था।
सरकार को आशंका थी कि संदिग्ध तत्व इस कारोबार के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। नोटबंदी के बाद से यह आशंका और भी मजबूत हुई थी। इनकम टैक्स ऐक्ट 2 लाख तक के किसी भी कैश सेल को बिना केवाईसी के करने की अनुमति देता है।
PMLA के प्रावधानों के तहत 50 हजार से अधिक की किसी भी कैश बिक्री को पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कॉपी जैसे प्रूफ के बिना नहीं किया जा सकता है।