31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, जानिए क्यों

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नई दिल्ली। PAN Card Holders Alert: इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी करके कहा कि अगर पैन से आधार को नहीं लिंक किया गया, तो वो 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक आधार से पैन कार्ड को अटैच नहीं किया है, तो तुरंत पैन को आधार से अपडेट कर लें। वरना आपका पैन बेकार हो जाएगा।

अगर आपका पैन रद्द हो जाता है तो आप आईटी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। साथ ही बाकी जरूरी सुविधाओं का लुत्फ नहीं उठा पाएंगा। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है तो आइए जानते हैं आखिर कैसे पैन को आधार से लिंक किया जाए? यहां दो तरीके आप को बता रहे हैं। इनमें से एक तरीका कस्टमर केयर से कॉल करने का और दूसरा तरीका है ऑनलाइन।

कैसे पैन को आधार से करें लिंक

  1. सबसे पहले अपने बैंक कस्टर केयर सेंटर को कॉल करें।
  2. इसके बाद कॉल के दौरान IVR मेन्यू ऑप्शन में जाएं। इसके बाद राइट मेन्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव को कनेक्ट करें।
  3. इसके बाद एक्जीक्यूटिव को बताएं कि आप पैन से आधार को कनेक्ट करना चाहते हैं।
  4. इसके बाद अपने कस्टमर केयर वेरिफिकेशन के लिए कुछ सवाल पूछ जाएंगे।
  5. इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर बताना होगा।
  6. इसके बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर और कंफर्मेसन कॉल पर ही मिलेगा। इसके अगले 7 दिनों में पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

नोट – बता दें कि सभी बैंकों का बैंकिंग या फिर हॉटलाइन का IVR ऑप्शन अलग होता है।

कैसे ऑनलाइन पैन से आधार करें अपडेट

  1. सबसे पहले incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं
  2. इसके बाद ‘Quick Links’ सेक्शन पर जाएं। इसके बाद स्क्रॉल करें और फिर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. इसके बाद अपना नाम दर्ज करें। फिर मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज करें।
  4. इसके बाद वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  5. इसके बाद कन्टीन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें।
  6. फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
  7. इसके बाद आपको कुछ पेनल्टी देने के बाद पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा।