31 जुलाई तक नहीं भरी इनकम टैक्स रिटर्न तो लगेगा 5000 रुपए जुर्माना

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नई दिल्ली। यदि आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो किसी असुविधा से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द दाखिल कर दें। असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2019 है। यदि आप इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

यह आईटीआर पर्सनल इनकम टैक्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता है, उनको दाखिल करना होता है।

आयकर विभाग के अनुसार, सभी करदाताओं को 31 जुलाई 2019 तक अपना आईटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अऩुसार, 31 जुलाई 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आईटीआर दाखिल करने वालों को 5000 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2019 की तारीख भी चूक जाता है तो 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना दाखिल करना होगा। यदि आप 31 मार्च 2020 तक भी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।

फॉर्म-16 जरूर जमा करें नौकरीपेशा
यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 जरूर पेश करें। फॉर्म-16 कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को दिया जाता है। आमतौर पर कंपनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भेज देती हैं लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है।

यदि आपको भी अभी तक फॉर्म-16 नहीं मिला है तो कंपनी से जल्द से जल्द इसकी मांग करें। फॉर्म-16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है।

31 जुलाई से पहले जमा कर दें आईटीआर
कर विशेषज्ञ सीए मनीष जैन के अनुसार, इस बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अंतिम समय में करदाताओं में आईटीआर दाखिल करने की होड़ मची रहती है। इससे कई बार ई-फाइलिंग की साइट भी ठप हो जाती है। ऐसे में आईटीआर फाइलिंग में देरी और जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर जमा कर दें।