10 करोड़ जमा कराओ फिर जाओ विदेश, SC ने कार्ति चिदम्बरम से कहा

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नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम (P Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी। हालांकि कोर्ट ने उनके सामने 10 करोड़ रुपए रजिस्ट्री के साथ जमा कराने की शर्त भी रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस केस की जांच में सहयोग करने की हिदायत देते हुए कहा कि ‘कानून से बिल्कुल भी मत खेलो।’

जांच में सहयोग करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस केस पूछताछ के लिए एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के सामने 5, 6, 7 और 12 मार्च को पेश होने के भी निर्देश दिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली एक बेंच ने कहा, ‘10 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आप जहां जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन जांच में आपको सहयोग करना होगा।’