सेबी ने वायदा कारोबार में म्यूचुअल फंड के निवेश के नियम जारी किये

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नयी दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कुछ शर्तों के साथ म्यूचुअल फंड को कॉल आप्शन में निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है। आमतौर पर कॉल आप्शन से तात्पर्य एक ऐसा समझौता है जिसमें खरीदार को किसी संपत्ति को तय अवधि के भीतर एक खास दाम पर खरीदने का अधिकार होता है।

वर्तमान में म्यूचुअल फंड योजनाओं को इक्विटी वायदा कारोबार में लेनदेन की अनुमति तो है लेकिन वह आप्शन अथवा तय अवधि के कॉल आप्शन वाले साधनों को नहीं खरीद सकते हैं। सेबी के बुधवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ को छोड़कर म्यूचुअल फंड योजनायें केवल निफ्टी-50 और सेंसेक्स में शामिल शेयरों के लिये कवर कॉल रणनीति के तहत ही कॉल आप्शन में निवेश कर सकती हैं।

सर्कुलर में कहा गया है कि किसी योजना के तहत कॉल आप्शन में किये जाने वाला निवेश उस योजना में रखे गये इक्विटी शेयरों के कुल बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। योजना के तहत कुछ और शर्तें भी रखी गई हैं।