लॉटरी पर एक समान 28 फीसदी GST लगेगा, काउंसिल का निर्णय

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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में लॉटरी कारोबार पर एक समान 28 फीसदी जीएसटी लेने का फैसला हुआ। अभी राज्य की सीमा के अंदर बिकने वाले लॉटरी पर 12 फीसदी और दूसरे राज्य में बिकने वाले लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लग रहा था। लॉटरी पर 28 फीसदी की जीएसटी दर एक मार्च से लागू हेागी। जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में हुई।

जीएसटीआर-9 फाइल करने की तिथि बढ़ी
कारोबारियों को राहत देते हुए काउंसिल ने कारोबारी साल 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 में वार्षिक जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब जीएसटीआर-9 को 31 जनवरी 2020 तक फाइल किया जा सकता है। इसके साथ ही जीएसटीआर-9सी में रिकांसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया गया।

2017 से नवंबर 2019 तक जिन्होंने जीएसटीआर-1 फाइल नहीं किया है, उनको राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने उन्हें विलंब शुल्क से छूट दे दी है। इस छूट का लाभ उन्हीं कारोबारियों को मिलेगा, जो 10 जनवरी 2020 तक जीएसटीआर-1 फाइल कर देंगे। इसके साथ ही जो कारोबारी दो टैक्स अवधि तक जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करेंगे, उनके लिए ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा।

काउंसिल की बैठक के अन्य फैसले

  1. जिन संस्थानों में केंद्र या राज्य की हिस्सेदारी 20 फीसदी या अधिक है, उनके द्वारा लांग टर्म लीज के लिए किए जाने वाले अग्रिम भुगतान को जीएसटी से छूट मिलेगी।
  2. अब तक यह छूट उन्हीं संस्थानों को मिल रही थी, जिनमें केंद्र या राज्य की हिस्सेदारी 50 फीसदी या अधिक थी। यह बदलाव एक जनवरी 2020 से लागू होगा।
  3. पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए नवंबर महीने का जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी।
  4. पॉलीथइलीन या पॉलीप्रोपाइलीन के वुवेन और नॉन वुवेन बैग पर एक जनवरी से एक समान 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  5. जीएसटी वसूली बढ़ाने के लिए कमेटी का हुआ गठन, बैठक में वसूली बढ़ाने पर एक प्रजेंटेशन दिखाया गया।
  6. राज्यों को मुआवजा भुगतान संबंधी मुद्दे पर भी बैठक के दौरान एक प्रजेंटेशन दिखाया गया।
  7. काउंसिल ने बैठक के दौरान कई संशोधन भी किए हैं, जिन्हें 2020 के बजट में पेश किया जाएगा।