भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग सेंटर एवं ऑनलाइन यात्रा पोर्टलों पर जुर्माना

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नई दिल्ली। उपभोक्ता संरक्षण नियामक (सीसीपीए) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए राव आईएएस स्टडी सर्कल और सीकर्स एजुकेशन पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

प्राधिकरण ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए राव आईएएस स्टडी सर्कल को एक लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया गया है। बयान के मुताबिक सीकर्स एजुकेशन पर ऐसे ही एक मामले में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सीसीपीए ने कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं को रिफंड नहीं करने पर ऑनलाइन यात्रा पोर्टल यात्रा, हैप्पीईजीगो और ईजमायट्रिप के खिलाफ कार्रवाई की है। सीसीपीए ने यह भी कहा कि उसकी कार्रवाई के बाद कोविड-19 के कारण रद्द की गई बुकिंग के लिए यात्रा, ईजमायट्रिप और हैप्पीईजीगो के लंबित रिफंड में कमी आ रही है।

इसके कारण यात्रा पर कोविड-19 महामारी के कारण रद्द की गई बुकिंग के लिए लंबित रिफंड की संख्या 22,974 से घटकर 10,705 रह गई है। सीसीपीए ने कहा कि मुख्य आयुक्त निधि खरे की अगुवाई में की गई कार्रवाई के चलते लंबित रिफंड 14.69 करोड़ रुपये से घटकर 7.46 करोड़ रुपये रह गया है।

इसी तरह हैप्पीईजीगो और ईजमायट्रिप के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके कारण उनके रिफंड के लंबित मामलों में कमी हुई है। बयान में कहा गया कि सीसीपीए ने गुणवत्ता चिह्न के बिना ई-कॉमर्स मंच पर क्यूबा ब्रांड के तहत प्रेशर कुकर बेचने के लिए टेकशिव सिस्टम्स के खिलाफ आदेश दिया है और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।