बैंकिंग लोकपाल को कैसे करे बैंकिंग सेवा संबधी शिकायत

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कोटा। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया जयपुर कार्यालय की ओर से ग्राहक जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को दी एसएसआई एसोसिएशन के पुरुषार्थ भवन में ‘बैंकिंग लोकपाल आपके द्वार कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंकिंग के कामकाज संबंधी शिकायतों के लिए लोकपाल सीडी श्रीनिवासन ने ग्राहकों को रिजर्व बैंक के लोकपाल पोर्टल पर करने की सलाह दी।

उन्होंने बताया कि ग्राहक पहले अपनी शिकायत बैंक में करें। तीस दिन में आपकी शिकायत का समाधान नहीं होने पर या बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर लोकपाल से ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत करें। ग्राहक जो भी शिकायत करे उसके पास उसके दस्तावेज होना चाहिए। बिना प्रमाण के शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है।

अगर बैंक नहीं सुने तो लोकपाल से शिकायत करें
उन्होंने बताया कि बैंकिंग लोकपाल शिकायत का निवारण करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता। अगर आपका बैंक 30 दिन के भीतर आपकी शिकायत नहीं सुनता, तो आप बैंक के लोकपाल से संपर्क करें।

लोकपाल से शिकायत का तरीका
उन्होंने बताया कि आप सादे कागज़ पर अपनी शिकायत लिखकर उस लोकपाल के दफ़्तर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिसके क्षेत्र के अंतर्गत आपके बैंक की ब्रांच आती है। आप रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर भी अपने क्षेत्र के लोकपाल को शिकायत भेज सकते हैं। पोर्टल पर शिकायत करने पर आपको टोकन नंबर मिलता है, जो भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी होता है। इससे आपकी शिकायत का स्टैट्स जाना जा सकता है। इसके अलावा ई मेल से भी शिकायत दस्तावेज के साथ भेज सकते हैं।