पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो नहीं भर पाएंगे आयकर रिटर्न

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नई दिल्ली। Income Tax Return: अगर आपने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस गलती की वजह से आप पर 6000 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। इस कारण आपका पैन निष्क्रिय हो गया है और आपके पैन को दोबारा शुरू होने में अधिकतम 30 दिनों का समय लगेगा। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन का एक्टिव होना बेहद जरूरी है।

ऐसे में जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं होगा, आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं। वहीं, आटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माने का भुगतान करना होगा।

कैसे लगेगा 6000 का जुर्माना

  • जो भी व्यक्ति आटीआर आखिरी तारीख निकलने के बाद जमा करता है। उस पर आयकर विभाग की ओर से देरी से आईटीआर फाइल करने के लिए 5000 रुपये (आय 5 लाख से अधिक) का जुर्माना लगाया जाता है।
  • साथ ही आपको अपने पैन को एक्टिव कराने के लिए उसे आधार से लिंक करना होगा, जिसकी फीस 1000 रुपये कर दी गई है।
  • आईटीआर देरी से फाइल करने के लिए 5,000 रुपये और पैन को आधार से लिंक करने 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। इस तरह पैन को आधार से लिंक न करने के कारण आप पर 6000 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है।